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ट्रेनों में पटाखे ले जाने पर सख्त रोक, उल्लंघन करने पर हो सकती है तीन साल तक की सजा

खबर सारांश

दीपावली-छठ पर्व के मद्देनजर रेलवे ने बढ़ाई निगरानी; यात्रियों से सुरक्षित सफर की अपील नई दिल्ली: दीपावली और छठ पूजा के पावन पर्व के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए भारतीय रेलवे ने ट्रेनों और रेलवे परिसरों में पटाखे, आतिशबाजी तथा अन्य ज्वलनशील पदार्थों को ले […]

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ट्रेनों में पटाखे ले जाने पर सख्त रोक, उल्लंघन करने पर हो सकती है तीन साल तक की सजा
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भाषा

दीपावली-छठ पर्व के मद्देनजर रेलवे ने बढ़ाई निगरानी; यात्रियों से सुरक्षित सफर की अपील

नई दिल्ली: दीपावली और छठ पूजा के पावन पर्व के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए भारतीय रेलवे ने ट्रेनों और रेलवे परिसरों में पटाखे, आतिशबाजी तथा अन्य ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने पर पूरी तरह से सख्ती बढ़ा दी है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से विशेष अपील की है कि वे सफर के दौरान ऐसी किसी भी वस्तु को अपने साथ न रखें, जिससे आग लगने या किसी बड़ी दुर्घटना का खतरा उत्पन्न हो。

रेल मंडल प्रबंधन और सुरक्षा कड़ी: ट्रेनों के डिब्बों और पार्सल में पटाखे, फुलझड़ियां, अनार, रॉकेट, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल तथा केरोसिन जैसे खतरनाक पदार्थों को ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है. इस पर कड़ी निगरानी रखने के लिए स्टेशनों, ट्रेनों और पार्सल कार्यालयों में चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है. रेलवे सुरक्षा बल (RPF), जीआरपी (GRP) और रेलवे के अन्य कर्मचारी सीसीटीवी कैमरों, बैगेज स्कैनिंग मशीनों और डॉग स्क्वॉड की मदद से लगातार संदिग्ध सामान की जांच कर रहे हैं.

नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माना: यह नियम पूरे भारतीय रेलवे में सख्ती से लागू है और हर साल त्योहारों के मौसम में इसे दोहराया जाता है ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे पटाखे आदि अपने घरों के पास स्थानीय बाजार से ही खरीदें, इन्हें ट्रेन में बिल्कुल न लेकर आएं. इसके अलावा, रेल परिसर में धूम्रपान न करने के प्रति भी जागरूकता फैलाई जा रही है. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संशोधित जन विश्वास अधिनियम के तहत 2,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.

रेलवे अधिनियम के तहत कड़ी सजा का प्रावधान: रेलवे अधिनियम की धारा 164 के अंतर्गत ट्रेन में खतरनाक वस्तुएं अवैध रूप से ले जाने पर तीन साल तक के कारावास, 1,000 रुपये तक का जुर्माना, या फिर दोनों सजाएं एक साथ हो सकती हैं. वहीं, जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम, 2026 की धारा 165 के तहत प्रतिबंधित वस्तुओं के परिवहन पर न्यूनतम 10,000 रुपये की भारी शास्ति (जुर्माना) का प्रावधान तय किया गया है。

रेल प्रशासन की यात्रियों से अपील: रेलवे प्रशासन ने सभी यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा के दौरान सुरक्षा नियमों का पूरी निष्ठा से पालन करें. यदि सफर के दौरान कोई भी संदिग्ध सामान या गतिविधि नजर आती है, तो तुरंत आरपीएफ, जीआरपी, टीटीई (TTE) या रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क कर इसकी सूचना दें. त्यौहारों के इस उल्लास के माहौल में आपकी थोड़ी सतर्कता आप सभी का सफर सुरक्षित और मंगलमय बना सकती है.

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