मधुबनी, 19 अगस्त 2025: मधुबनी जिले के शहरी क्षेत्रों में बढ़ती ट्रैफिक जाम, अव्यवस्थित पार्किंग और अतिक्रमण की समस्या से निपटने के लिए जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने एक समग्र ट्रैफिक प्रबंधन योजना तैयार करने की पहल की है। मधुबनी नगर निगम, नगर परिषद झंझारपुर, और नगर पंचायत जयनगर, बेनीपट्टी, फुलपरास जैसे क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए यह योजना बनाई जा रही है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे समन्वय के साथ व्यावहारिक, समयबद्ध और लागू करने योग्य योजना तैयार करें। इस योजना में अल्पकालिक और दीर्घकालिक समाधान शामिल होंगे, जिसमें विभिन्न विभागों का सहयोग सुनिश्चित किया जाएगा।
योजना के 10 प्रमुख बिंदु
- जाम वाले स्थानों की पहचान: भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, चौराहों और दुर्घटना संभावित स्थानों का मानचित्र सहित सर्वेक्षण।
- अतिक्रमण पर सर्वे: सड़कों, फुटपाथों और सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण की विस्तृत रिपोर्ट।
- एकतरफा यातायात और नो-एंट्री: भीड़ कम करने के लिए एकतरफा मार्ग और नो-एंट्री जोन लागू करना।
- पार्किंग सुधार: चिन्हित पार्किंग स्थल, मल्टी-लेवल और ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग की संभावनाएं तलाशना।
- प्रभावी प्रवर्तन: CCTV, चालान, क्रेन और ट्रैफिक वार्डन के जरिए कठोर निगरानी।
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुदृढ़ीकरण: बस, ऑटो और ई-रिक्शा के लिए निर्धारित रूट तय करना।
- सिग्नल और संकेतक: आधुनिक ट्रैफिक सिग्नल और सड़क सुरक्षा संकेतकों की स्थापना।
- पैदल यात्री सुविधा: फुटपाथ, जैब्रा क्रॉसिंग और स्ट्रीट वेंडिंग जोन का निर्माण।
- इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम (ITS): स्मार्ट सिग्नल, ANPR कैमरा और सेंसर-आधारित डेटा संग्रह।
- जन-जागरूकता: यातायात नियमों के प्रति स्कूलों, कॉलेजों और नागरिकों में जागरूकता अभियान।
दीर्घकालिक समाधान के लिए मास्टर प्लान
जिलाधिकारी ने भविष्य की जनसंख्या और वाहनों की बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है। इसमें बाईपास, रिंग रोड और पार्किंग प्लाजा जैसी योजनाएं शामिल होंगी।
जाम और अव्यवस्था में आएगी कमी
जिला प्रशासन का मानना है कि इस योजना के लागू होने से मधुबनी के शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था में कमी आएगी, जिससे लोगों की आवाजाही आसान होगी और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट प्रस्तुत करने और योजना को जल्द लागू करने के निर्देश दिए हैं।
शराबबंदी पर अपील: बिहार में शराब का व्यापार और सेवन पूर्णतः अवैध है। इसकी जानकारी टोल-फ्री नंबर 15545, 18003456268 या जिला नियंत्रण कक्ष 06276-222576 पर दें। आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
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